Thursday, March 1, 2012

ट्रैफिक नियमों को और अधिक कठोर

नई दिल्ली. ट्रैफिक नियमों को और अधिक कठोर बनाने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। संसद के बजट सत्र में मोटर व्‍हीकल एक्‍ट का संशोधित रूप पेश किया जाएगा। संसद से पारित होने पर ये प्रस्‍ताव कानून बन जाएंगे। इसके तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना की रकम में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।

अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना आठ से दस गुना बढ़ाए जाएगा। नए नियम के मुताबिक, शराब पीकर ड्राइव करने पर दो साल जेल या पांच हजार जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ड्राइव करते समय फोन पर बात करने पर पहली बार पकड़ने जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। गलती दोहराने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगया जाएगा।

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 500 से 1500 रुपए तक का जुर्माना, हेलमेट नहीं लगाने पर 500 का जुर्माना, रेड लाइट पार करने पर 500 से 1500 रुपए तक का जुर्माना, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।

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